देवरिया टाइम्स
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) और कलर कोडेड स्टीकर लगाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार ने इन्हें अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत प्रदेश में सबसे पहले सभी व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा. इसके लिए 15 अप्रैल आखिरी तारीख तय कर दी गई है. वहीं, निजी वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है.

कुल मिलाकर निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की यह प्रक्रिया अगले साल 15 जुलाई तक चलेगी. लेकिन, दिल्ली-एनसीआर के सभी वाहनों (निजी एवं व्यावसायिक) में इसी साल 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी जानी है.दिल्ली-एनसीआर के जिलों में 15 अप्रैल आखिरी तारीख
शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त की तरफ से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद एक प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत 15 अप्रैल 2021 तक दिल्ली-एनसीआर के सभी जिलों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी.

एनसीआर को छोड़ बाकी जिलों के लिए अलग-अलग तारीखें
दिल्ली-एनसीआर छोड़कर यूपी के बाकी सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन के इकाई नम्बर के अनुसार हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की तारीखें तय की गई हैं. इसके तहत जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा. वहीं, जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 हैं, उन पर 15 अक्टूबर तक, जिन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, उन पर 15 जनवरी 2022 तक, जिनके वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 हैं, उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा. निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
निजी वाहनों में आखिरी नंबर के आधार पर तारीखें तय
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 या 1 है- 15 जुलाई 2021 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2 और 3 है- 15 अक्टूबर 2021 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 4 या 5 है- 15 जनवरी 2022 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 या 7 है- 15 अप्रैल 2022 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 8 या 9 है- 15 जुलाई 2022 तक