मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने विपुल शाह की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर बैन लगाने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को सेंसर बोर्ड जाने की सलाह दी है। कोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए इस संबंध में आपत्ति दर्ज करवाने का सही मंच सेंसर बोर्ड ही है। बता दें कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से ही इस फिल्म को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब फिल्म की रिलीज को रोकने संबंधी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
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कोर्ट ने सुनाया फैसला फिल्म होगी रिलीज
निर्देशक सुदीप्तो सेन गुप्ता की ये फिल्म केरल की उन 32 हजार लापता लड़कियों की कहानी है, जिनका ब्रेनवॉश करके पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया था। इसके बाद उन्हें आईएसआईएस आतंकवादी बना दिया गया। कई संगठनों ने फिल्म को प्रोपगैंडा बताते हुए इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि, ‘फिल्म की रिलीज को चुनौती देना उचित उपाय नहीं है।’
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सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी
गौरतलब है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई सीन्स पर कैंची चलते हुए इसे ‘ए सर्टिफिकेट’ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस इंकार के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। ये फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है। बता दें कि इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इडनानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, जो फिल्म में कॉलेज की चार महिला छात्राओं की यात्रा का पता लगाती है कि, वो कैसे आईएस यानी इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन जाती हैं।