मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर लगे रेप केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि,’मामले को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें पीड़िता की सहमति है।’ भूषण कुमार ने जुलाई, साल 2021 को कोर्ट में केस रद्द किए जाने की याचिका दायर कर कहा था कि,’पीड़िता ने उनके खिलाफ रेप के आरोप संबंधी शिकायत को वापस ले लिया है, इसलिए उनके खिलाफ मामले को खारिज किया जाए।’
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— T-Series (@TSeries) April 26, 2023
बता दें कि साल 2017 में एक महिला ने भूषण कुमार के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नायक की खंडपीठ ने कहा कि,’शिकायत के मसौदे को देखने से ऐसा नहीं लगता कि संबंध आपसी सहमति से बनाये गए। इसलिए शिकायतकर्ता की तरफ से सेक्शन 376 (रेप) का आरोप वापस ले लेने से मामले को खारिज करने का कोई आधार नहीं बनता।’
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इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस के समरी रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट के मुताबिक, वैसे तो दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जो इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट जमा किये हैं, उसमें भेद लगता है। इसलिए इस मामले को रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने भूषण कुमार के लिए ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प खुला रखा है।