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Friday, June 9, 2023

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Hyderabad School Driver Sexually Assaulted 5 Year Old Student Government Order To Shut School


Hyderabad Crime: हैदराबाद के एक स्कूल में प्रिंसिपल के ड्राइवर के एक पांच साल की बच्ची से कथित तौर पर रेप का मामला सामने आने के बाद स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया है. बच्ची से कथित बलात्कार के बाद तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और स्कूल के छात्रों को किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए. 

मंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि तेलंगाना के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं. समिति के सदस्य के रूप में स्कूल शिक्षा निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में सचिव और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी होंगे और समिति को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देनी है.

स्कूल का प्रिंसिपल और आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

घटना के सार्वजनिक होने के बाद बंजारा हिल्स इलाके में स्कूल को बंद कर दिया गया था. जानकारी के मुताबिक, दो महीने से अधिक समय तक बच्ची से बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटना हो रही थी, जिसके आरोपी उस स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में, स्कूल के प्रिंसिपल, जिनके बारे में कथित तौर पर दुर्व्यवहार की शिकायत पर हंसने और उस पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई थी, को भी माता-पिता के विरोध के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है.

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आरोपी ड्राइवर को माता-पिता ने जमकर पीटा

माता-पिता ने बच्ची के व्यवहार में बदलाव देखा था और जब मां ने बच्चे से पूछताछ की, तो उसने महसूस किया कि बच्ची के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था. बच्ची ने कथित तौर पर उस ड्राइवर की ओर इशारा किया था जिसकी स्कूल के अंदर बच्चों तक पहुंच थी. नाराज माता-पिता ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और बंजारा हिल्स थाने के सामने धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. जब मामले की जांच की गई तो पाया गया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और यह भी कि ड्राइवर अक्सर प्री-प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाता भी था.

शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन को बाल सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए स्कूल को बंद करने और बच्चों को वहां से दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. वहीं, बंजारा हिल्स पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. 

यह भी पढ़ें: Hate Speech Case: भड़काऊ भाषण को लेकर SC सख्त, कहा- तुरंत कार्रवाई करे पुलिस, नहीं तो मानी जाएगी अवमानना



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