Goa News: उत्तर गोवा के आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner of North Goa) ने अपने एक फैसले में असागाओ इलाके में स्थित विवादास्पद रेस्तरां-‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ (Silly Souls Cafe & Bar) के शराब बेचने के लाइसेंस के नवीनीकरण और पत्नी के नाम पर हस्तांतरण को सही और वैध करार दिया है. यह मामला विवादों मे तब आया जब कांग्रेस नेताओं ने रेस्तरां का संबंध केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के परिवार से बताया.
इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता गोवा के सामाजिक कार्यकर्ता और वकील आयर्स रॉड्रिक्स (Aires Rodrigues) ने एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर गोवा के असागाओ में रेस्तरां-‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के मालिक एंथोनी दागामा ने इसको 10 सालों तक संचालित करने का करार स्मृति ईरानी के परिवार से संबंधित कंपनी- Eightall Food and Beverages से 1 जनवरी 2021 को किया था.
बिना कैमरा पर आए दागामा फैमिली के एक वकील ने एबीपी न्यूज से कहा कि जिस वक्त यह विवाद शुरू हुआ था उस वक्त स्मृति ईरानी के परिवार से संबंधित कंपनी का एक एग्रीमेंट टू लीज (Agreement to Lease) दगामा परिवार के साथ हुआ था लेकिन वो एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है.
लगाए गए ये आरोप…
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आयर्स रॉड्रिक्स ने आगे आरोप लगाया कि कंपनी- Eightall Food and Beverages ने रेस्तरां चलाने के लिए फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस तो लिया लेकिन ‘बार’ मालिक एंथोनी दागामा के लाइसेंस के तहत ही चल रहा था जोकि अवैध है. शराब बेचने के लाइसेंस को आखिरी बार गलत तरीके से तब नवीनीकृत किया गया जब मालिक एंथोनी दागामा की मौत हो गई थी.
आबकारी आयुक्त ने अपने फैसले में तमाम आरोपों को खारिज करते हुए मालिक एंथोनी दागामा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के नाम पर हस्तांतरण और उसके बाद नवीनीकरण को सही और वैध करार दिया है.
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