देवरिया टाइम्स
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में मतदान दिवस 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही पूरे जनपद में मद्यनिषेध एवं शुष्क दिवस रहेगा। इस अवधि में जनपद की सभी आबकारी दुकाने पूर्णतया बन्द रहेगीं। इसके अतिरिक्त मतगणना दिवस 2 मई के दिन सभी मतगणना स्थलो से 08 कि0मी० परिधि के भीतर स्थित समस्त प्रकार के थोक एवं फुटकर बिक्री के आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखने का आदेश दिया गया है। इस बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने जनपद में लोक शान्ति बनाये रखने एवं निष्पक्ष, निर्विध्न और शान्तिपूर्ण निर्वाचन हेतु उ0प्र0 आबकारी अधिनियम- 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत यह आदेश पारित किया है, जिसका अनुपालन कडाई से किये जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों, विभागो, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को दिया है।