देवरिया टाइम्स
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 01 शस्त्र लाइसेन्स को निरस्त तथा 01 अपराधी किस्म के व्यक्ति को जिला बदर किया है तथा आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब संचलन में लिप्त एक वाहन को जब्त करने के साथ ही 2 लाख 6 हजार का अर्थदण्ड लगाया है, जो 30 दिन के अन्दर राजकोष में जमा करना होगा, निर्धारित अवधि तक अर्थदण्ड जमा नही कर पाने पर जब्तीकरण के संबंधित अग्रेतर कार्यवाही भी की जायेगी।

जिलाधिकारी श्री निरंजन शस्त्र अधिनियम के तहत न्यायालय में भगवान चौहान पुत्र स्व0 गुजर चौहान निवासी रामपुर बुजुर्ग थाना बनकटा जिला देवरिया के रिवाल्वर के शस्त्र लाइसेन्स के प्रकरण की सुनवायी की व पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत इनके लाइसेन्स को निरस्त कर दिया है।
गुण्डा अधिनियम 3/4 के अन्तर्गत अपराधी किस्म के व्यक्ति प्रदीप यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी ग्राम सतगडही महाराजगंज थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को न्यायालय में सुनवायी उपरान्त जिला बदर किये जाने का आदेश पारित किया है, जो 6 माह के लिये प्रभावी होगा।

अवैध शराब परिसंचलन में नितिन कुमार, पुत्र राजकुमार निवासी मुजफ्फरपुर बिहार के वाहन संख्या बी आर 06- बी ई 5386 को उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 72(2) की उपधारा-1 के अन्तर्गत इस वाहन को प्रतिबंध के साथ जब्त करने का आदेश पारित किया है तथा 2 लाख 6 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है, जिसे वाहन स्वामी को 30 दिन के अन्दर राजकोष में जमा करना होगा। ऐसा नही करने के दशा में वाहन जब्तीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही भी की जायेगी।
जिलाधिकारी ने उपरोक्त आदेशो का पालन सख्ती के साथ सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। कहा है कि पारित आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिये, इसमें किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न हो, इस पर वे पैनी नजर रखेगें।