देवरिया टाइम्स
मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) शिव शरणप्पा जीएन ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अब यह प्राविधानित किया गया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के एरियर के संबंध में बकाये से संबंधित बकायेदारो की सूची यथा स्थिति जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी से तैयार करा ली जाये, जिससे कि निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों का निर्वाचन लडने वालो उम्मीदवारों के नामांकन पत्रो की जांच करने में सुविधा हो। उन्होने एएमए तथा डीपीआरओ को निर्देश दिया है कि ऐसे बकायेदारो की सूची तैयार करा कर समस्त निर्वाचन अधिकारियों को 8 अप्रैल तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें, जिससे कि नामांकन पत्रों की जांच बकायेदारी को लेकर किये जाने में सुविधा हो। अब केवल बकायेदारों का ही अदेयता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।