देवरिया टाइम्स
पुलिस लाइन मनोरंजन सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) की मासिक समीक्षा बैठक किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में मा. सचिव शिवेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री. नीरज गोंड, मा. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड तथा श्रीमती निष्ठा उपाध्याय क्षेत्राधिकारी नगर एवं श्री प्रभात कुमार, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजय चन्द्र, मण्डल समन्वयक यूनीसेफ श्री नीरज शर्मा आदि उपस्थित रहे ।


कार्यक्रम का संचालन संरक्षण अधिकारी श्री जयप्रकाश तिवारी द्वारा किया गया । इस बैठक में जनपद से समस्त थानों में नामित बाल कल्याण अधिकारी, सहायक अधीक्षक राजकीय बाल गृह (बालक), समन्वयक चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टाप सेन्टर, खुला आश्रय गृह के कार्मिक एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुये । बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में किशोर न्याय बालकों की देख-रेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बाल संरक्षण सेवाये (सी.पी.एस. योजना ) ग्राम एवं ब्लाक स्तर की बाल संरक्षण समितियों, देख-रेख संरक्षण एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुये किया गया ।

श्री जय प्रकाश तिवारी बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा बाल संरक्षण सेवायें, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्पान्सरशिप एवं फास्टर केयर योजना, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन 1098, गुमशुदा व सी.सी.टी.एन.एस., बाल विवाह, बच्चो को गोद लेने की प्रक्रिया एवं बाल श्रम मुक्त जनपद बनाये जाने आदि कार्यो एवं महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अवगत कराया । बैठक में मुख्य अतिथि मा. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बच्चों को रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड से होने वाले किशोरों के तस्करी को रोके जाने हेतु राजकीय रेल पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, स्टेशन अधीक्षक चाइल्ड लाइन एवं स्वयं सेवी संगठन से समन्वयक बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये । बैठक में मा. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा विधि विरुद्ध बच्चों का एक्ट के अऩुरुप ही विधिक प्रारुप पर सूचना समय से प्रस्तुत करें तथा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें । मण्डल समन्वयक यूनीसेफ के द्वारा बताया गया कि बच्चों को किसी भी परिस्थिति में हथकड़ी न लगायें, लाकअप में बन्द नहीं करें, वर्दी पहनकर पेशी न करें, सभी बच्चों को देख-रेख संरक्षण वाले बच्चों की तरह व्यवहार करें । जिला परिवीक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा बताया गया कि जनपद में 06 से 18 वर्ष की बच्चियों हेतु स्वयंसेवी संगठन श्री श्याम सुन्दर मीमोरियल वेलफेयर सोसाइटी सी.सी. रोड, देवरिया को उपयुक्त संस्था का मान्यता प्रदान कराया गया है, आप वहां बाल कल्याण समिति को सूचना देकर बच्चियों का संरक्षण कराया जा सकता है । बैठक में श्रीमती निष्ठा उपाध्याय क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुये कहा गया कि जो भी मा. न्यायाधीशगण द्वारा निर्देश दिये गयें हैं, उसका अनुपालन कराया जायेगा तथा किशोर पुलिस को निर्देश दिया गया कि दोनों प्रारुप (देख-रेख संरक्षण एवं विधि विरुद्ध बालकों ) पर सूचना भरकर अगली माह की बैठक में लेकर आयें ।