त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से जनपद देवरिया के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों को जनपदीय पुलिस द्वारा जमा कराया जा रहा है, जिसमें लोगों द्वारा उक्त चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने शस्त्रों को संबन्धित थानों, शस्त्र दुकानों पर जमा किया गया है। किन्तु वर्तमान समय में कुछ लाइसेंस शस्त्र धारकों द्वारा शस्त्र नहीं जमा किया गया है, जिसके संबन्ध में मा0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया है कि जिस शस्त्र लाइसेंस धारक द्वारा अपने शस्त्र को जमा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिप्रेक्ष्य में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा निर्देशित किया गया है कि शस्त्र न जमा करने वालों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके शस्त्र निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।
मा0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के क्रम में जनपद देवरिया के शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की जाती है कि वह अपने शस्त्र को 24 घण्टें में जमा करें अन्यथा उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके शस्त्र निरस्तीकरण संबन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।