देवरिया टाइम्स
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा है कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से लागू है, इसका उल्लंघन दंडनीय है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, उसके समर्थक एवं कर्मचारी, अधिकारी आदि के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए उन्होंने सभी से जनपद में आदर्श आचार संहिता का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किए जाने की अनिवार्यता की है। साथ ही जनपद में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, सकुशल व सुचितापूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपनी सहभागिता निभाने को कहा है।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि मतदाताओं को डराना, धमकाना,उन्हें मत डालने के लिए रोकना, अपने पक्ष में मत डालने के लिए प्रलोभन देना आदि जैसे कृत्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही अपराधिक कृत्य भी है। ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहने वालों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है, जो भी इस तरह का कार्य करेगा, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दावत देना व शराब आदि अन्य सामग्री बांटना अत्यंत ही आपत्तिजनक व आदर्श आचार संहिता का उलंघन है। ऐसे कार्यों में लिप्त रहने वालो को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आमजन से अपेक्षा करते हुए कहा कि यदि किसी के द्वारा इस तरह का कार्य किए जाते हैं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबर 05568 229600 व मोबाइल नंबर 9415277539 पर अवश्य ही दें। उनके द्वारा दी गई जानकारियों का पूरा संज्ञान लिया जाएगा और उस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी ने मतदाताओं से यह भी अपील करते हुए कहा है कि वे बिना किसी के बहकावे, लालच, प्रलोभन में आए निडर निर्भीक व भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग करें।प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तथा प्रशासन उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा।उन्होंने असामाजिक तत्वों को भी आगाह करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की किसी भी स्तर पर कोई मंशा न पालें। उनकी इस तरह की मंशा को कभी सफल होने नही दिया जाएगा।